जगन की हिरासत अवधि फिर बढ़ी

जगन की हिरासत अवधि फिर बढ़ी

जगन की हिरासत अवधि फिर बढ़ी हैदराबाद : हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आज आय से अधिक अर्जित करने से संबंधित मामले में वाई एस आर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी की न्यायिक हिरासत 14 फरवरी तक बढ़ा दी। जगन और अन्य आरोपियों पूर्व मंत्री मोपीदेवी वेंकट रमण राव, उद्योगपति एन प्रसाद और वरिष्ठ नौकरशाह के वी ब्रह्मानंद रेड्डी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया जिसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी गई। सभी आरोपी इस समय चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में बंद हैं।

इस मामले के एक अन्य आरोपी आंध्र प्रदेश सड़क एवं इमारत मंत्री धर्माणा प्रसाद राव विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने इससे पहले गत 21 जनवरी को धर्माण और मोपीदेवी के खिलाफ अभियोग चलाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत अपराधों का संज्ञान लिया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गत 24 जनवरी को जगन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जारी उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनकी जमानत याचिका उसके समक्ष सुनवायी योग्य नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने पहले स्पष्ट रूप से कहा है कि कडप्पा के सांसद जमानत याचिका तभी दायर करें जब इस मामले की जांच करने वाली सीबीआई अपना अंतिम आरोपपत्र दायर कर दे।

सीबीआई ने जगन को गत वर्ष 27 मई को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। अदालत ने अवैध खनन मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी, उनके रिश्तेदार बी वी श्रीनिवास रेड्डी और अन्य आरोपी महफूज अली खान की न्यायिक हिरासत भी 14 फरवरी तक बढ़ा दी। इन सभी को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था। इससे संबंधित घटनाक्रम में अदालत ने एमार घोटाला आरोपी सुनील रेड्डी की भी न्यायिक हिरासत 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 31, 2013, 15:34

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