Last Updated: Monday, December 24, 2012, 13:11
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हैदराबाद : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सोमवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी. सेषासायन रेड्डी ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सोमवार को उन्होंने याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय का यह आदेश जगनमोहन के लिए एक और झटका है। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने एक महीने पहले उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कडप्पा सांसद जगनमोहन को सीबीआई ने इस साल मई में गिरफ्तार कर लिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, December 24, 2012, 13:11