Last Updated: Friday, November 30, 2012, 23:03

हैदराबाद : जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के नेता वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने शुक्रवार को अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
विशेष सीबीआई अदालत ने 28 नवंबर को उनकी जमानत याचिकाओं में से एक को खारिज कर दिया था।
अदालत उनकी अन्य जमानत याचिका सुनवाई पूरी करने के बाद अब चार दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगी।
कडप्पा के सांसद जगन मोहन रेड्डी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में सभी अपराधों के संबंध में जमानत पाने के लिए सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत गिरफ्तारी से 90 दिन की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर आरोपी व्यक्ति जमानत मांग सकता है।
मामला सुनवाई के लिए तीन दिसंबर को आने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गत पांच अक्तूबर को जगन की याचिका खारिज कर दी थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 30, 2012, 23:03