जगन मामला: ईडी को मिलेगी आरोपपत्र की प्रति

जगन मामला: ईडी को मिलेगी आरोपपत्र की प्रति


हैदराबाद : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाई एस जगनमोहन रेड्डी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल दूसरे और तीसरे आरोपपत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने की अनुमति गुरुवार को दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कडप्पा के सांसद जगन के खिलाफ धन शोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: और विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून के तहत अलग मामले दर्ज किए थे। ईडी जगन के वित्तीय लेन-देन और निवेश में विदेशी विनिमय के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जांच कर रहा है।

अदालत ने पिछले महीने ईडी की उस याचिका को मंजूर कर लिया था जिसमें आरोपपत्र और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं।

जगन की आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने अब तक तीन आरोपपत्र (31 मार्च, 23 अप्रैल और सात मई को) जगन और अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल किये हैं। अब आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध होने के बाद ईडी 39 वर्षीय जगन से पूछताछ के लिए यहां अदालत में आवेदन दाखिल कर सकता है। ईडी जगन से उनके द्वारा संचालित अनेक कंपनियों में वित्तीय सौदों तथा उनकी कंपनियों की ओर से कथित तौर पर विदेशों में किये गये निवेश के सिलसिले में पूछताछ कर सकता है।

ईडी के सूत्रों ने पहले कहा था कि निदेशालय पीएमएलए कानून के तहत उनका बयान दर्ज करना चाहता है और अब तक हुई जांच के दौरान एकत्रित दस्तावेजों से उनका सामना करा सकता है। इस बीच जगन मामले में, एम्मार और ओएमसी के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों से पूछताछ की ईडी की अर्जी पर विचार के लिए अदालत ने 14 जून की तारीख तय की है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 7, 2012, 22:42

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