जगन संपत्ति मामले में दूसरा आरोपपत्र - Zee News हिंदी

जगन संपत्ति मामले में दूसरा आरोपपत्र


हैदराबाद : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की कथित अवैध सम्पत्ति मामले में सोमवार को आंध्र प्रदेश की एक अदालत में दूसरा अरोपपत्र दाखिल किया। सीबीआई की विशेष अदालत में दाखिल किए गए 47 पृष्ठों के अनुपूरक आरोपपत्र में जगनमोहन रेड्डी (जगन), उनके करीबी सहयोगी विजय साई रेड्डी और कडप्पा से सांसद जगन के स्वामित्व वाले जगती पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड (जेपीपीएल) का नाम शामिल है। जांच एजेंसी ने अदालत में 28 दस्तावेज और 30 गवाहों के बयान पेश किए।

 

पहला आरोपपत्र 31 मार्च को दाखिल किया गया था जिसमें जगनमोहन रेड्डी, विजय साई रेड्डी और 10 अन्य व्यक्तियों तथा संगठनों के नाम दर्ज थे। इस बीच, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल को विजय साई की जमानत रद्द कर दी, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सीबीआई की अदालत ने विजय साई को सात मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्हें चंचलगुडा केंद्रीय कारागार में रखा गया है।

 

उसी जेल में तीन माह गुजारने के बाद विजय साई को विशेष अदालत ने 13 अप्रैल को सशर्त जमानत दी थी जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। लेकिन सीबीआई ने अदालत के फैसले को उच्च न्यायलय में इस आधार पर चुनौती दे दी कि मामले की जांच अभी जारी है। सीबीआई ने विजय साई को दो जनवरी को गिरफ्तार किया था। वह जेपीपीएल के उपाध्यक्ष और जगन की कई कम्पनियों के अंकेक्षक भी हैं।

 

उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले वर्ष अगस्त में जगन और 73 कम्पनियों तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जगन पर आरोप है कि उन्होंने अपने दिवंगत पिता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के मुख्यमंत्रित्व काल में साजिश रचकर कई कम्पनियों को लाभ दिलाया था और उसके एवज में उन कम्पनियों ने उनके व्यवसाय में निवेश किया था।

(एजेंसी)

First Published: Monday, April 23, 2012, 22:16

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