जगन से 14 दिनों तक पूछताछ कर सकेगा ईडी

जगन से 14 दिनों तक पूछताछ कर सकेगा ईडी

जगन से 14 दिनों तक पूछताछ कर सकेगा ईडीज़ी न्यूज ब्यूरो
हैदराबाद : वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को उनसे पूछताछ की अनुमति मिल गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने निदेशालय को शुक्रवार को जगन से चंचलगुडा जेल में 14 दिन तक पूछताछ की अनुमति दे दी है।

निदेशालय के अधिकारी जगन से उसके वकील की मौजूदगी में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ करेंगे। अदालत ने इस सम्बंध में जगन की आपत्तियों को खारिज कर दिया। जगन की दलील थी कि निदेशालय जगति प्रकाशन से सम्बंधित मामले की जांच कर रहा है और वह पिछले काफी समय से इसके अध्यक्ष या निदेशक नहीं हैं।

निदेशालय के अधिकारियों का एक दल दिल्ली से हैदराबाद पहले ही पहुंच गया है और यहां अपने समकक्षों के साथ जांच आगे बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। अधिकारियों ने सीबीआई अधिकारियों से भी चर्चा की है। निदेशालय के अधिकारी जगन से काले धन को वैध बनाने से रोकने वाले अधिनियम (पीएमएलए) व विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के संबंध में सवाल करेंगे।

निदेशालय पहले ही जगन व उनके सहयोगियों और कुछ नौकरशाहों के खिलाफ इन दो अधिनियमों के तहत मामले दर्ज कर चुका है। निदेशालय के अधिकारी जगन से उनकी कंपनियों में वित्तीय लेन-देन के सम्बंध में पूछताछ कर सकते हैं।

सीबीआई ने जगन पर अपने पिता व तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के साथ षडयंत्र रचकर अपनी कंपनियों के लिए निवेश प्राप्त करने का आरोप लगाया है। सीबीआई का आरोप है कि जगन ने इसके एवज में विशेष आर्थिक क्षेत्र, भूमि व अन्य रियायतों में निवेशकों को लाभ पहुंचाया। निदेशालय सीबीआई द्वारा जगन व 12 अन्य के खिलाफ मार्च में दाखिल किया गया पहला आरोप पत्र व अन्य संबंधित दस्तावेज पहले ही प्राप्त कर चुका है।

निदेशालय ने पीएमएलए के तहत जगन की संपत्तियों की एक सूची भी तैयार की है। जगन से पूछताछ के बाद कुर्की के आदेश जारी किए जा सकते हैं। जगन देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। उन्होंने पिछले साल कडप्पा लोकसभा सीट पर उप-चुनावों के समय अपनी 356 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी। सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय के अलावा आयकर विभाग भी जगन के खिलाफ जांच कर रहा है।

First Published: Friday, July 6, 2012, 18:31

comments powered by Disqus