Last Updated: Friday, January 11, 2013, 12:14

ज़ी न्यूज ब्यूरो
हैदराबाद : भड़काऊ और घृणास्पद भाषण देने के मामले में घिरे मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एमआईएम) के विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी को जब गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश किया गया तो उनका बचाव पक्ष रखने कोर्ट में आए दोनों वकीलों का नाम राम से जुड़ा था। सुनवाई के दौरान जज ने यह भी टिप्पणी की कि उन्होंने पूरा भाषण यू-ट्यूब पर देखा है, जोकि अत्यंत निंदनीय है। जज ने ओवैसी को सुनवाई के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द्र का पाठ भी पढ़ाया।
गौर हो कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिलाफ एक से अधिक मामले दर्ज करने के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया और साथ ही सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश एल. नरसिम्हा रेड्डी ने अकबरुद्दीन को काफी कड़े लहजे में जवाब दिया। ओवैसी फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कई धाराओं के साथ ही देशद्रोह और विद्रोह का भी मामला दर्ज किया गया है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेड्डी ने ओवैसी के भड़काऊ भाषण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने अकबरुद्दीन का भाषण यू-ट्यूब पर देखा है और यह बहुत आपत्तिजनक है। अकबरुद्दीन को उन्हीं की जुबान में जवाब देते हुए जज ने कहा कि यदि मैं अपनी हद को पारकर पुलिस को एक घंटे की मोहलत दूं तो सोचिये क्या हो सकता है। जज ने ओवैसी के पिता की तारीफ करते हुए कहा कि वह धर्मनिरपेक्षता की मिसाल थे। ओवैसी की तरफ से दो वरिष्ठ वकील डीवी सीताराम मूर्ति और रामचंद्र राव अदालत में पेश हुए। इस पर जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आपने (ओवैसी) ने तो भाषण में राम को भी नहीं बख्शा और आज देखिये दो-दो राम आपको बचाने के लिए आए हैं।
वहीं, ओवैसी गुरुवार को उस समय एक और मुश्किल में फंस गए जब एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ कथित घृणा भाषण के लिए दायर एक शिकायत पर संज्ञान लिया और उन्हें चार फरवरी को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। द्वितीय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एलबी नागर की अदालत ने बालम ईश्वर यादव द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान लिया। शिकायतकर्ता ने एक ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद शिकायत दर्ज कराई, जिसमें ओवैसी ने एक खास समुदाय के खिलाफ कथित भड़काउ भाषण दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि वह पुलिस को निर्देश देने की बजाय शिकायत पर खुद संज्ञान ले और सम्मन जारी करे। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह मामले पर भादंसं की धारा 298 के तहत संज्ञान ले। इसके बाद अदालत ने आदेश जारी कर अकबरुद्दीन से चार फरवरी को अपने समक्ष पेश होने को कहा। सहायक सरकारी अभियोजक एलएच राजेश्वर राव ने बताया कि अदालत ने मीरापेट पुलिस को अकबरुद्दीन को समन तामील करने का निर्देश दिया। ओवैसी फिलहाल आदिलाबाद जिला जेल में बंद हैं।
अकबरुद्दीन को उनके ‘घृणा भाषण’ के लिए आठ जनवरी को यहां के गांधी अस्पताल से देशद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उनके खिलाफ दर्ज मामले के चलते आदिलाबाद जिले के निर्मल नगर ले जाया गया था।
First Published: Friday, January 11, 2013, 12:14