जयललिता को कोर्ट में पेश होने का निर्देश - Zee News हिंदी

जयललिता को कोर्ट में पेश होने का निर्देश



सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बेंगलुरू की स्थानीय अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को जयललिता को यह निर्देश दिया. कोर्ट  ने जयललिता की पेशी के दौरान अदालत और कर्नाटक सरकार से भी सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा है.

सुरक्षा कारणों को आधार बनाकर और खुद के मुख्यमंत्री होने की बात कहकर ही जयललिता ने पेशी से व्यक्तिगत तौर पर छूट चाही थी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. उन्होंने अपना बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज कराने की बात कही थी  लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील व अपील नहीं मानी.

कोर्ट के निर्देश पर जयललिता 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगी. उन पर 1991 से 1996 के बीच तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए आय के ज्ञात स्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है. मामले की सुनवाई चेन्नई से बेंगलुरू स्थानांतरित की गई थी.

First Published: Monday, September 12, 2011, 15:14

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