जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में बेग को सजा का ऐलान आज

जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में बेग को सजा का ऐलान आज

जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में बेग को सजा का ऐलान आजज़ी मीडिया ब्यूरो
पुणे : पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस में दोषी करार दिए गए हिमायत बेग को आज अदालत सजा सुना सकती है। साल 2010 में हुए इस धमाके में पांच विदेशियों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में कुल छह आरोपी थे, जिसमें से पांच अब भी फरार हैं। छठे गिरफ्तार शख्स को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था।

सत्र अदालत के न्यायाधीश एनपी धोटे ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि गवाहों पर विचार करते हुए मैं बेग को दोषी करार देता हूं। बेग को जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है उसमें उसे मौत की सजा भी हो सकती है। बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 435, 474 (जालसाजी), 153 (ए) (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम देना) तथा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया है।

बेग महाराष्ट्र के बीड़ जिले का रहने वाला है। उसे गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अभियोजन की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि यह पूरी सावधानी से योजना बनाकर किया गया हमला था ताकि जानमाल के अधिकतम नुकसान के जरिये लोगों को आतंकित किया जा सके। लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य डेविड हेडली ने अपने सहयोगी तहव्वुर राणा के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही में माना था कि उसने पुणे की लोकप्रिय जर्मन बेकरी की टोह और तस्वीरें ली थीं।

इस मामले में बेग और छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। इस मामले में पांच फरार आरोपी यासिन भटकल, मोहसिन चौधरी, रियाज भटकल, फैयाज कागजी और इकबाल भटकल हैं। जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जंदल के खिलाफ अन्य आतंकवादी मामलों में सुनवाई चल रही है, लेकिन उसे जर्मन बेकरी मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा या इंडियन मुजाहिद्दीन के सदस्य हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया था।

First Published: Thursday, April 18, 2013, 10:16

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