Last Updated: Friday, July 26, 2013, 22:24
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने इशरत जहां मुठभेड़ मामले पर सीबीआई के कथित दुरूपयोग को लेकर संप्रग सरकार की आलोचना किए जाने की वजह से भाजपा नेता अरूण जेटली के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग संबंधी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वकील मुकुल सिन्हा ने याचिका दायर की है। अदालती अवमानना अधिनियम का हवाला देते हुए सिन्हा ने न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि जेटली ने न्याय के प्रशासन में दखल दिया है। सिन्हा ने कहा कि जेटली ने गुजरात उच्च न्यायालय की अवमानना की है जो इशरत जहां मामले की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहा है। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 26, 2013, 22:24