Last Updated: Tuesday, January 31, 2012, 15:37
मुंबई : विशेष टाडा अदालत ने मंगलवार को माफिया सरगना अबु सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने मामले की सुनवाई रद्द करने की मांग की थी।
इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष अदालत को सूचित किया कि उसने माफिया सरगना अबु सलेम के भारत प्रत्यर्पण को रद्द करने के पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है और वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में उसकी सुनवाई यहां जारी रहनी चाहिये।
सलेम ने 17 जनवरी को याचिका दायर की थी जब पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें कहा गया था कि भारतीय अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण के नियमों का उल्लंघन किया।
प्रत्यर्पण के मामले में भारत में सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है और उसने वर्ष 2005 में सलेम के विभिन्न मामलों में सुनवाई के लिये प्रत्यर्पण रद्द करने के पुर्तगाल के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुर्तगाल की संवैधानिक अदालत में अपील की है ।
केंद्रीय एजेंसी ने विशेष टाडा अदालत से कहा, हमने पुर्तगाली उच्चतम न्यायालय के फैसले को वहां की संवैधानिक अदालत में चुनौती दी है जिसने अबु सलेम के प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया है। वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों के मामले में सुनवाई जारी रहनी चाहिये। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 31, 2012, 21:07