Last Updated: Tuesday, June 25, 2013, 16:43

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ओमन चांडी को ताड़ तेल आयात मामले में क्लीन चिट दे दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में वरिष्ठ माकपा नेता वी.एस. अच्युतानंदन और पूर्व नौकरशाह व विधायक के.जे. अल्फोंसे की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी।
दोनों याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अर्जी दायर कर त्रिशूर सतर्कता अदालत के पिछले वर्ष मई महीने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। सतर्कता अदालत ने सतर्कता जांच दल की उस रपट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें चांडी को क्लीन चिट दी गई थी। सतर्कता जांच दल ने उल्लेख किया था कि ताड़ तेल आयात में चांडी की कोई भूमिका नहीं थी। अल्फोंसे 2006-11 के दौरान वाम मोर्चा समर्थित निर्दलीय विधायक थे। 15000 टन ताड़ तेल का आयात 1992 में हुआ था।
मामला 1999 में तब दर्ज हुआ, जब राज्य में ई.के. नायनार के नेतृत्व में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। सतर्कता विभाग ने इससे पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है जो चांडी की तरफ इशारा करता हो।
पूर्व मुख्यमंत्री के. करुणाकरण, तत्कालीन खाद्य मंत्री टी.एच. थामस और नौकरशाह पी.जे. थॉमस और जीजी थाम्पसन पर इस मामले में सरकारी खजाने को 2.32 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप लगा। आरोप है कि अधिक कीमत पर मलेशिया से ताड़ तेल का आयात किया गया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, June 25, 2013, 16:43