Last Updated: Friday, October 5, 2012, 14:45

ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : उत्तर पश्चिमी दिल्ली के स्वरूप नगर में एक युवा प्रेमी जोड़े की 2010 में झूठी शान की खातिर (ऑनर किलिंग) हत्या करने वाले एक ही परिवार के पांच सदस्यों को अदालत ने शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार सिंघल ने लड़की के माता-पिता माया व सूरज, भाई संजीव व करीबी रिश्तेदारों ओम प्रकाश और खुशबू को मृत्युदंड की सजा सुनाई। उन्नीस वर्षीया आशा के साथ मारपीट किए जाने के बाद उसे उसके पुरुष साथी 20 वर्षीय योगेश के साथ बिजली का करंट देकर मार डाला गया था। आशा का परिवार लड़के के निम्न जाति का होने की वजह से उनके विवाह के खिलाफ था। इस केस में अदालत ने लड़की के माता-पिता, भाई, चाचा एवं चाची को दोषी ठहराया है।
First Published: Friday, October 5, 2012, 14:25