Last Updated: Thursday, March 1, 2012, 12:12
नई दिल्ली : दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि राजधानी में गठित तीन नगर निगमों (एमसीडी) का चुनाव 15 अप्रैल को होगा। राज्य चुनाव आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि तीनों नगर निगमों का चुनाव एक ही दिन होगा और मतगणना 17 अप्रैल को की जाएगी। मेहता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता सोमवार से प्रभावी होगी।
उन्होंने कहा कि सभी 272 वाडरें के लिए पर्चे भरने की प्रक्रिया 19 मार्च को शुरू हो जाएगी। नामांकन की आखिरी तारीख 26 मार्च होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल ही याचिकाओं की एक श्रंखला को खारिज कर दिया था, जिनमें अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए सीट आरक्षण के तरीके पर सवाल करते हुए राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना रद्द करने का आग्रह किया गया था। यह घोषणा एक दिन बाद की गई। मौजूदा नगर निगम का कार्यकाल पांच अप्रैल को समाप्त हो जाएगा और तीन नए निकायों के लिए नगर पाषर्दों को चुनने की पूरी कवायद उससे पहले पूरी कर लेनी होगी।
दिल्ली विधानसभा में एक दिसंबर 2011 को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पारित किया गया था, जिससे एमसीडी को तीन हिस्सों में बांटने का मार्ग प्रशस्त हो गया। विधेयक के अनुसार एमसीडी को उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में बांटा जाएगा और उसकी कुल 272 सीटों में से 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित की जायेंगी । अभी 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उत्तर और दक्षिण दिल्ली निकायों में 104-104 वार्ड होंगे जबकि पूर्वी दिल्ली में 64 वार्ड होंगे।
एमसीडी चुनाव में करीब 112.78 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता पांच मार्च से लागू हो जाएगी।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 1, 2012, 19:24