धन के दुरूपयोग पर शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

धन के दुरूपयोग पर शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

धन के दुरूपयोग पर शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापनों में सरकारी धन के कथित दुरूपयोग को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने शनिवार को एक खुली अदालत में यह आदेश जारी किया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने शीला दीक्षित के खिलाफ शिकायतें दर्ज की थीं।

दोनों ने आरोप लगाया है कि शीला दीक्षित ने 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन अभियान पर 22.56 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने उनके खिलाफ भादसं और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की थी। (एजेंसी)

First Published: Saturday, August 31, 2013, 20:54

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