Last Updated: Thursday, January 24, 2013, 18:32
नई दिल्ली : किसी नाबालिग लडकी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, भले ही इसके लिए लडकी की सहमति क्यों न हो ।
महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के उपाय सुझाने के लिए गठित न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रपट में कहा गया है कि यदि कोई पुरूष 16 साल से कम उम्र की लडकी से शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा । संबंध बनाने के लिए चाहे लडकी ने सहमति दी हो या न दी हो ।
रपट में कहा गया कि इस अपराध के लिए कम से कम दस साल के कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए, जिसे आजीवन कारावास तक बढाया जा सकता है ।
समिति ने कहा कि यदि अभियुक्त और नाबालिग लडकी के बीच वैवाहिक संबंध हैं तो भी इसे वैध बचाव नहीं माना जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 24, 2013, 15:57