Last Updated: Sunday, July 14, 2013, 12:45
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी के एक फार्म हाउस में घुसकर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में बलात्कारी को दस साल की कैद की सजा दी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र भट्ट ने उत्तर प्रदेश निवासी नंद कुमार को दस साल की कैद और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाते हुये कहा कि बलात्कारी ने अपनी हवस मिटाने के लिये 16 साल की नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया। अदालत ने कहा कि दोषी ने फार्म हाउस में इस लड़की को अकेला पाकर उसे अपना शिकार बनाया।
अदालत ने कहा कि बलात्कार की शिकार लड़की ने बलात्कारी से रहम की गुजारिश की लेकिन दोषी ने इस ओर ध्यान दिये बगैर ही कुकृत्य किया। दोषी ने एक क्षण के लिये यह नहीं सोचा कि वह भी चार बेटियों का पिता है और वारदात का शिकार हुई पीड़ित 16 साल की थी जो उसकी बेटी के समान ही थी।
इस्तगासा के अनुसार 52 वर्षीय नंद कुमार ने फरवरी, 2012 में इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। वारदात के समय लड़की घर में अकेली थी। लड़की के पिता इस फार्म हाउस में माली का काम करते थे।
लड़की के पिता ने ही नंद कुमार के खिलाफ बेटी से बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। नंद कुमार भी पड़ोस के ही फार्म हाउस में काम करता था। वारदात के दिन कमरे में लड़की को अकेला पाकर उसने उससे बलात्कार किया। अदालत ने कहा कि वारदात के समय दोषी व्यक्ति नशे की हालत में नहीं था और इससे यह स्पष्ट है कि उसने सोच समझ कर यह कृत्य किया था। अदालत ने कहा कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 14, 2013, 12:45