Last Updated: Friday, April 27, 2012, 12:16
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा में भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस विसरक और पटवारी गांव के किसानों की याचिका पर जारी किए, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
उच्च न्यायलय ने प्राधिकरण द्वारा ली गई जमीन के लिए किसानों को दो-तिहाई अधिक मुआवजा राशि देने का आदेश दिया था। किसानों का कहना है कि वे मुआवजा नहीं चाहते, बल्कि वापस अपनी भूमि चाहते हैं।
(एजेंसी)
First Published: Friday, April 27, 2012, 17:46