Last Updated: Monday, February 27, 2012, 11:44
नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने नोएडा में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में नोएडा पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक किए जाने को गंभीरता से लिया है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार से शहर के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
आयोग की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने यहां जारी बयान में कहा, नोएडा पुलिस ने पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करके बाल न्याय अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन किया है। ऐसे में राज्य सरकार को नोएडा के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।
बाल आयोग के अधिकारियों का कहना है कि नोएडा के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से लिखित तौर पर मांग की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बाल न्याय अधिनियम की धारा 21 के तहत किसी भी मामले में पीड़ित नाबालिगों की पहचान सार्वजनिक करने की मनाही है।
हाल ही में नोएडा में 10 वीं कक्षा की 17 वर्षीय एक छात्रा के साथ चलती कार में बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में पांच युवकों की गिरफ्तारी की गई है। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 17:55