Last Updated: Friday, March 16, 2012, 16:58
नई दिल्ली : एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने शुक्रवार दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष खुद से अलग रह रही पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए आपराधिक मामलों से निजात पाने के लिए सात करोड़ रुपए देने की बात स्वीकार कर ली।
राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रह चुके इस होटल व्यावसायी ने अदालत के बाहर अपनी पत्नी से हुए समझौते के तहत न्यायमूर्ति वीके शैली की पीठ के समक्ष एक शपथपत्र दायर कर यह राशि देने की बात कबूल की।
इसके बाद अदालत ने पूर्व मंत्री के बेटे को छह हफ्ते के भीतर अदालत के रजीस्ट्रार जनरल के समक्ष साढ़े तीन करोड़ जमा करने और बाकी की राशि मामले पर अंतिम निर्णय आने के बाद देने का आदेश दिया।
इन दोनों की शादी मार्च 2009 में हुई थी, लेकिन एक साल के बाद ही दोनों के संबंध बिगड़ गए। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 16, 2012, 22:28