पास्कल की जमानत पर सुनवाई 10 सितंबर को

पास्कल की जमानत पर सुनवाई 10 सितंबर को

बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने साढ़े तीन साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के अधिकारी पास्कल मजुरियर की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई 10 सितंबर के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति एच एन नागमोहन दास ने इस मामले में मजुरियर की पत्नी सुजा जोन्स को प्रतिवादी बनाने का आवेदन स्वीकार करने के साथ ही पास्कल मजुरियर की याचिका पर सुनवाई सोमवार के लिए स्थगित कर दी।

मजुरियर के वकील एस महेश इस पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते थे जिसके बाद अदालत ने मामले में सुनवाई स्थगित की। मजुरियर ने सात अगस्त को उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। लेकिन 21 अगस्त को जब मामला न्यायमूर्ति वी जगन्नाथन के समक्ष आया था तो उन्होंने सरकार को आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश देतु हुए सुनवाई टाल दी थी।

सुजा जोन्स की वकील प्रमिला नेसारगी मजुरियर की जमानत अर्जी पर सुनवाई में हस्तक्षेप करना चाहती थीं लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने इस आधार पर विरोध दर्ज कराया कि सुजा ने कोई याचिका दाखिल नहीं की है। मजुरियर ने अपनी याचिका में संकेत दिया था कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (बेंगलुरु) के परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार उसका डीएनए प्रोफाइल बच्चे के डीएनए से मेल नहीं खाता। इससे पहले, फास्ट ट्रैक अदालत ने 27 जुलाई को उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मजुरियर को 19 जून को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर बेटी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, September 7, 2012, 15:09

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