Last Updated: Sunday, April 14, 2013, 11:36
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पोंटी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप की एक फार्म हाउस में हत्या के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को दो महीने के लिये अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के बख्रास्त अध्यक्ष एस एस नामधारी भी आरोपी है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीके यादव ने पोंटी चड्ढा के प्रबंधक के रूप में काम करने वाले नरेन्द्र अहलावत को मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत देते हुये कहा कि आरोपी इस वारदात के बाद से ही ‘व्हीलचेयर’ पर है और उसे समुचित उपचार की आवश्यकता है।
अदालत ने कहा कि जेल से मिली अहलावत की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी स्थिति में सुधार होने की बजाये पेचीदगियां बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में जब अहलावत व्हीलचेयर पर है और चल फिर नहीं सकते हैं, वक्त का तकाजा है कि मानवीयता के आधार पर इसमें हस्तक्षेप किया जाये। ऐसा लगता है कि उसका सही तरीके से इलाज हो और इसके लिये उसे अंतरिम जमानत दी जाती है।
अदालत ने कहा कि अहलावत को निजी मुचलका और पचास पचास हजार रुपए के दो जमानती बांड पर दो माह के लिये रिहा किया जाता है ताकि वह अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज करा सके। पोन्टी चड्ढा और उसके छोटे भाई हरदीप की पिछले साल 17 नवंबर को दक्षिण दिल्ली में छतरपुर फार्महाउस में हुये गोली कांड में मौत हो गयी थी।
इस मामले में नामधारी के साथ ही 21 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नामधारी और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी सचिन त्यागी पर हत्या, हत्या के प्रयास के आरोप के साथ ही शस्त्र कानून के तहत भी आरोप है। आरोप पत्र में पोन्टी का नाम भी आरोपी के रूप में है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, April 14, 2013, 11:36