प्रदीप शुक्ला की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस-Notice to CBI on bail plea of Pradeep Shukla

प्रदीप शुक्ला की जमानत अर्जी पर सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) घोटाले में आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप शुक्ला की अंतरिम जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से गुरुवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और न्यायमूति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने प्रदीप शुक्ला को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत के लिये दायर अर्जी पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। शुक्ला का तर्क है कि वह रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रहे हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना लागू करने में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये प्रदीप शुक्ला को आरोपी बनाया है। प्रदीप शुक्ला प्रदेश सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो पांच सौ करोड़ रूपए से अधिक के इस घोटाले की जांच कर रहा है और इस मामले की रोजाना के आधार पर अदालत में सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 31 मई को प्रदीप शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि जांच ब्यूरो का कहना था कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, June 13, 2013, 18:26

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