Last Updated: Saturday, September 22, 2012, 13:36
इम्फाल : मणिपुर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 22 बांग्लादेशी प्रवासियों को एक स्थानीय अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। इम्फाल पूर्व जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कल यह आदेश दिया। पोरोमपट थाने की ओर से दायर मामले पर सुनवाई के बाद यह फैसला आया है।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेशियों को विदेशी अधिनियम-1946 के तहत आरोपी बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ दो बच्चे थे जिन्हें बाल गृह भेज दिया गया था। राज्य गृह विभाग से कहा गया है कि इन लोगों की सजा पूरी होने के बाद इन्हें प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। (एजेंसी)
First Published: Saturday, September 22, 2012, 13:36