Last Updated: Friday, December 2, 2011, 13:02
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए पासपोर्ट बनवाने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सीबीआई द्वारा उनकी संभावित गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है। पासपोर्ट बनवाने में कथित फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोप में बालकृष्ण के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश तरुण अग्रवाल ने आज इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा बालकृष्ण के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुये बालकृष्ण की संभावित गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी।
याचिकाकर्ता बालकृष्ण के अधिवक्ता नंदन श्रीवास्तव और राजेन्द्र डोभाल ने बताया कि बालकृष्ण ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की अपील की थी, हालांकि इसे अदालत ने नहीं माना है, पर बालकृष्ण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले में सुनवाई गत 29 नवंबर को शुरू हुई थी और 30 नवंबर को समाप्त हो गई थी ।
अदालत ने फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। सीबाआई ने गत 23 जुलाई को बालकृष्ण के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 2, 2011, 21:36