बिहार: अमौसी नरसंहार में 10 को फांसी - Zee News हिंदी

बिहार: अमौसी नरसंहार में 10 को फांसी

 

खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले में एक स्थानीय अदालत ने तीन वर्ष पहले हुए 16 ग्रामीणों के नरसंहार मामले में मंगलवार को 10 लोगों को फांसी और चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीबी द्विवेदी ने अक्तूबर 2009 के अमौसी नरसंहार मामले में गत आठ फरवरी को दोषी करार दिये गये 14 में से 10 लोगों को फांसी और चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गत आठ फरवरी को अदालत ने 28 आरोपियों में से 14 को दोषी करार दिया था और 14 अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

 

अदालत ने मंगलवार को बोढन सदा, सिकंदर, सज्जन सदा, तारिणी सदा, सुशील, सनातन सदा, हरिलाल, दिलो सदा, दिलीप, और राम सदा को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में ओपी महतो, लड्डू सदा, घुटन सदा और उमेश महतो को आजीवन कारावास की सजा दी गई है ।

 

एक अक्तूबर 2009 को मध्य रात्रि में मोरकाही थाना अंतर्गत अमौसी गांव के दियारा क्षेत्र में हाथ पैर बांधकर गोली मारकर 16 किसानों की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में जीवित बचे बारो सिंह नामक एक ग्रामीण के बयान पर 28 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 55-2009 दर्ज की गयी थी, जिसमें नक्सल एरिया कमांडर बोधन सदा को मुख्य आरोपी बनाया गया था।

 

अदालत का फैसला आने के बाद इस कांड में मुख्य आरोपी रहे बोढन सदा ने संवाददाताओं से कहा,  निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

 

एक अक्तूबर 2009 की मध्य रात्रि को अमौसी के दियारा क्षेत्र में कथित जमीन विवाद के कारण जीत कुमार, संजीत, चंदन सिंह, गुड्डू सिंह, गौतम सिंह, रामसिंह , सुनील कुमार, टुनीलाल सिंह, रामशरण सिंह, मिथिलेश सिंह, रोहित कुमार, हुकुम कुमार रंजन कुमार , दिवाना कुमार, फुचीलाल, राजा कुमार की हत्या कर दी गयी थी।  (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 14, 2012, 18:33

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