Last Updated: Saturday, February 9, 2013, 18:27
पटना : उच्च शिक्षा में दखल के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ टकराव का सामना कर रहे बिहार के राज्यपाल एवं राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति देवानंद कुंवर ने आज नये सिरे से आठ कुलपति नियुक्त किये, जिसमें से अधिकतर नाम वही हैं जिनके चयन को पटना उच्च न्यायालय ने खारिज किया था।
राजभवन सूत्रों ने बताया कि कुलाधिपति देवानंद कुंवर के कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार आठ विश्वविद्यालयों में पटना विश्वविद्यालय में शंभूनाथ सिंह, मगध विश्वविद्यालय में अरुण कुमार, बिहार विश्वविद्यालय (भीम राव अंबेडकर) में कुमारेश प्रसाद सिंह, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय-दरभंगा में अरविंद पांडेय को कुलपति नियुक्त किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार मधेपुरा स्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय में रामविनोद सिन्हा, आरा स्थित कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शिवशंकर सिंह, पटना स्थित मजहरुल हक अरबी फारसी विद्यालय में मोहम्मद शम्सुज्जोहा और छपरा स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय में विमल कुमार को कुलपति नियुक्त किया गया है।
आज जारी अधिसूचना में आठ कुलपतियों में छह नाम ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां पटना उच्च न्यायालय ने बीते सात दिसंबर को रद्द कर दी थी।
पटना उच्च न्यायालय ने जनार्दन सिंह और रामतवख्या सिंह की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए बीते दिनों छह विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति रद्द कर दी थी। ये कुलपति हैं पटना विश्वविद्यालय के कुलपति शंभूनाथ सिंह, बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के विमल कुमार, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा के रामविनोद सिन्हा, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपति अरुण कुमार, मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति मोहम्मद शम्सुजोहा और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति अरविंद कुमार पांडेय। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि बिहार विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कुलाधिपति कार्यालय ने कुलपतियों की नियुक्ति से पहले राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया था। इसलिए ये नियुक्तियां अवैध हैं।
पिछले साल सात दिसंबर को न्यायालय ने चार विश्वविद्यालयों के प्रति कुलपतियों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी थी। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रति कुलपति कुमारेश प्रसाद सिंह की नियुक्ति को अवैध बताया गया था। कुलाधिपति ने कुमारेश प्रसाद सिंह को बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का कुलपति नियुक्त किया है।
कुलपतियों की नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से सुझाये नामों पर कुलाधिपति के विचार नहीं करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने भी आपत्ति जताई थी। बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी हुआ था।
राज्य सरकार का कहना है कि बिहार विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकार के परामर्श से ही कुलाधिपति विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 9, 2013, 18:27