Last Updated: Monday, January 7, 2013, 23:16
बेतिया : दिल्ली में 16 दिसंबर की रात एक युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात के लिए बिहारी प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराकर उनका अपमान किए जाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ पश्चिमी चंपारण जिला की एक अदालत में सोमवार को एक परिवाद पत्र दायर किया गया।
पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया स्थित व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार सिंह की अदालत में मुराद अली नामक अधिवक्ता द्वारा दायर उक्त परिवाद पत्र में राज ठाकरे के खिलाफ भादवि की धारा 124ए, 153ए, 153बी, 500 और 504 के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
अली ने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे पूर्व में भी बिहार वासियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते रहे हैं और दिल्ली में घटी घटना के लिए बिहार के प्रवासियों को जिम्मेवार ठहराकर न केवल राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करने का कुत्सित प्रयास किया है बल्कि भारतीय नागरिकों का भी अपमान किया है।
दंडाधिकारी ने अली के उक्त परिवाद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 165 तीन के अंतर्गत नगर थाना को मामला दर्ज करते हुए उसके जांच का निर्देश दिया। (एजेंसी)
First Published: Monday, January 7, 2013, 23:16