Last Updated: Wednesday, February 6, 2013, 18:43

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले में एक स्थानीय अदालत ने दुष्कर्म के बाद आठ वर्षीय एक बच्ची की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए बुधवार को एक युवक को फांसी की सजा सुनाई।
फास्ट ट्रैक कोर्ट- 5 की न्यायाधीश पद्मा कुमारी चौबे ने नगर थाना क्षेत्र के चौहट्टा गांव में दिसंबर 2008 में आठ वर्षीय एक बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए बिलट पंडित (28) को सजाए मौत और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
बिहार में बीते एक पखवाड़े में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अदालत ने फांसी की तीसरी सजा सुनाई है। इससे पहले बीते 23 जनवरी को दरभंगा और दो फरवरी को कटिहार में निचली अदालतों ने अलग अलग मामलों में दोषी करार देते हुए दो को सजाए मौत सुनाई थी। वैशाली जिले में हत्या के मामले में बिलट पंडित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के बाद लाश को फेंक दिया था। बाद में परिजनों के बयान पर बिलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। गिरफ्तारी के बाद से बिलट जेल में बंद था। बिलट नौकर का काम करता था और उसने आठ वर्षीय किशोरी के साथ घटना को अंजाम दिया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 6, 2013, 18:43