Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 10:46
बिहारशरीफ : बिहार के नालंदा जिले में एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए बुद्धवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 5 अजित कुमार सिन्हा की अदालत ने 27 नवंबर 2007 को रानीबिगहा थाना क्षेत्र में रानीबिगहा गांव निवासी शिवनंदन महतो की हत्या के दोषी 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
उन्होंने बताया कि विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव पद के चुनाव को लेकर विवाद के के कारण महतो की चार वर्ष पहले गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने नरेश गोप, बिजेंद्र गोप, कारु गोप, सुरेश गोप, कपिल गोप, बौधू गोप, राजेश्वर गोप, रामा गोप, कारु और सुरेश कुमार को उम्रकैद की सजा दी। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 20:18