Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 12:28
बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 मार्च को बेंगलुरु की सिविल कोर्ट परिसर में हुई हिंसा की जांच के लिए आज सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के राघवन की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति अजित गुंजल और न्यायमूर्ति बी.वी नागार्थना की खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग पर बेंगलुरु अधिवक्ता संघ (एएबी) की ओर से दायर रिट याचिका पर ये आदेश दिए।
गौरतलब है कि राघवन गोधरा दंगों के बाद गुलबर्ग में हुए नरसंहार की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एसआईटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। कोर्ट ने एसआईटी को इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कथित ‘गलत’ रिपोर्टिंग की भी जांच करने के आदेश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस तरह के मामलों की रिपोर्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 17:58