Last Updated: Sunday, January 15, 2012, 08:20
नई दिल्ली : राजधानी में एक बेटे ने अपने ही पिता का अभिभावक बनने के लिये एक कोर्ट में अर्जी डाली है। उसके 54 वर्षीय पिता इस समय बिस्तर पर हैं और अपने साथ साथ अपनी संपत्ति की देखरेख करने में अक्षम हैं।
मुखर्जी नगर के विनीत अग्रवाल की अर्जी पर जिला जज ए के चावला ने विनीत के पिता की शारीरिक और मानसिक हालत के निरीक्षण के लिये जी बी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया है। विनीत ने न्यायालय के सामने तर्क दिया है कि उसके पिता अशोक अग्रवाल इस समय ब्रेन हेमरेज, और लकवे से ग्रस्त हैं। साथ ही वह बिस्तर पर ही हैं और बोलने में भी असमर्थ हैं।
मानसिक स्वास्थ अधिनियम के अंतर्गत डाली अर्जी में विनीत का कहना है कि उसके पिता अपनी संपत्ति की देखभाल करने में भी सक्षम नहीं हैं। वह अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते और पूरी तरह उस पर ही निर्भर हैं। विनीत ने एक चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति की भी मांग की है जो उनके पिता की हालत को प्रमाणित कर सके।
इस पर न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, ‘किसी भी व्यक्ति की मानसिक हालत सिर्फ एक चिकित्सीय बोर्ड द्वारा ही सत्यापित की जा सकती है।’ इसलिए कोर्ट ने जी बी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने और दो महीनों के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, January 15, 2012, 13:50