Last Updated: Friday, July 27, 2012, 14:29
कोच्चि: केरल की एक अदालत ने बेटी से बलात्कार करने और उसे देह व्यापार के धंधे में धकेलने के एक दोषी को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, 14 साल की किशोरी से उसके पिता टी सुधीर सहित 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया। कुछ मलयालम फिल्मों में काम कर चुके सुधीर ने उसे देह व्यापार के धंधे में धकेला और केरल तथा आसपास के राज्यों में अलग अलग जगहों पर ले गया।
एर्नाकुलम की अतिरिक्त सत्र अदालत ने कल सुधीर को सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ उस पर 50,000 रूपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि पीड़ित को दे दी जाएगी।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पिता द्वारा बेटी का बलात्कार करने से अधिक जघन्य अपराध और कोई नहीं हो सकता। यह विश्वास तोड़ने वाला है। पिता तो पुत्री का संरक्षक होता है जिस पर पुत्री भरोसा करती है।
पुलिस के अनुसार, सुधीर ने अप्रैल 2009 में पीड़ित से बलात्कार किया। इस मामले में कम से कम 102 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चार लोगों की मौत हो चुकी है। आरोपियों में तमिलनाडु का 60 साल का एक नौसेना कर्मी, एक डॉक्टर और लोकनिर्माण विभाग का एक ठेकेदार शामिल है। लड़की की व्यथा का पिछले साल तब पता चला जब उसने अपनी एक रिश्तेदार से शिकायत की। तब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 27, 2012, 14:29