भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन को नहीं मिली राहत

भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन को नहीं मिली राहत

भड़काऊ भाषण: अकबरुद्दीन को नहीं मिली राहतहैदराबाद : आंध्रप्रदेश के मेडक जिले की एक अदालत ने अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने के सिलसिले में एमआईएम विधायक अकबरूद्दीन ओवैसी को मंगलवार को जमानत दे दी जबकि निजामाबाद की एक अन्य अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज दी।

मेडक के अतिरिक्त प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने अकबरूद्दीन को जमानत दे दी और 10-10 हजार रूपए के मुचलके भरने का आदेश दिया। अकबरूद्दीन के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कल अदालत में कहा था कि उनके मुवक्किल को जब भी अदालत में आने का निर्देश मिलेगा, वह पेश होंगे। उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की जरूरत है।

ओवैसी बंधुओं और चार एमआईएम विधायकों समेत अन्य लोगों पर वर्ष 2005 में मेडक के जिलाधिकारी एवं अन्य सरकारी अधिकारियों को अपना कर्तव्य पूरा करने देने से कथित रूप से रोकने को लेकर पतानचारू पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस बीच, निजामाबाद की एक अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वहां उन पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने का मामला चल रहा है। अदालत ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर अकबरूद्दीन की आवाज का सैम्पल लेने के लिए 12 फरवरी तक तारीख तय किया। आवाज की यह रिकार्डिंग अपराध विज्ञान प्रयोगशाला :एफएसएल: के विशेषज्ञों की मौजूदगी में होगी।

अभियोजन पक्ष ने अकबरूद्दीन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कल कहा था कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाता है तो एफएसएल विशेषज्ञों को उनके आवाज रिकार्ड का परीक्षण करने में बाधा होगी। पिछले साल निजामाबाद में आठ दिसंबर तथा आदिलाबाद के निर्मल शहर में 22 दिसंबर को कथित रूप से घृणा फैलाने वाले भाषण देने को लेकर अकबरूद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

आंध्रप्रदेश विधानसभा में एमआईएम के विधायक दल के नेता अकबरूद्दीन नौ जनवरी न्यायिक हिरासत में आदिलाबाद जिला जेल में हैं। उन्हें आठ जनवरी को यहां गांधी अस्पताल से निर्मल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 5, 2013, 21:40

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