मध्‍य प्रदेश में चुनाव पूर्व दिशानिर्देश जारी

मध्‍य प्रदेश में चुनाव पूर्व दिशानिर्देश जारी

भोपाल : मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रचार पर अधिकतम 16 लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे और एक साथ बड़ी संख्या में भेजे जाने वाले एसएमएस (बल्क एसएमएस) का खर्च भी उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। उम्मीदवार भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों की अवहेलना न कर सकें इसके लिए विभिन्न एजेंसियों के जरिए निगरानी रखी जाएगी।

आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा प्रचार पर किए जाने वाले खर्च की सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित की है। नामांकन वाले दिन से ही उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च के लिए बैंक में अलग से खाता खोलना होगा। चुनाव से संबंधित सभी प्रकार का लेन-देन इसी खाते से चेक के माध्यम से ही करना होगा। पार्टी द्वारा दी गई राशि को भी इसी खाते में जमा कर उसका उपयोग करना होगा। चुनाव संबंधी बल्क एस.एम.एस. का खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में माना जाएगा। एसएमएस के दुरुपयोग की शिकायत पुलिस से की जा सकेगी।

निर्वाचन कार्य के लिए उम्मीदवार दो निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे, जिनमें से एक व्यय संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी रहेगा। निर्वाचन संबंधी विभिन्न गतिविधियों में बच्चों और जानवरों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के दौरान गडबड़ियों को रोकने और सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाएगा। इस दौरान हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, होटल, फार्म हाउस, वित्तीय दलाल, हवाला एजेंट और नाकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अवैधानिक रूप से धन के लेन-देन, शराब वितरण या मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री के वितरण पर नजर रखने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर चार हवाई दस्ता दल निरंतर भ्रमण करेंगे।

इसके साथ ही `पेड न्यूज` पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी और निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इन गतिविधियों में रैली, जनसभा और नामांकन प्रक्रिया भी शामिल है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में अति संवेदनशील एवं संकटग्रस्त मतदान केन्द्रों का चयन किया जा रहा है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 3, 2013, 12:55

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