मप्र: बेटमा सामूहिक दुष्कर्म केस में 14 को दोहरी उम्रकैद

मप्र: बेटमा सामूहिक दुष्कर्म केस में 14 को दोहरी उम्रकैद

मप्र: बेटमा सामूहिक दुष्कर्म केस में 14 को दोहरी उम्रकैद इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में दो ममेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में अदालत ने शनिवार को 14 लोगों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। बहुचर्चित प्रकरण के इन मुजरिमों में एक राजनीतिक नेता का बेटा शामिल है।

अपर सत्र न्यायाधीश एके सिंह ने मोहम्मद जावेद (20), शांतिलाल कुशवाह (36), चेतन प्रजापत (20), विकास भारती (22), विक्रम मकवाना (20), रवींद्र मंडलोई (21), संजय मंडलोई (21), टीपू बेग (21), मोहनलाल कुमरावत (46), पूनमचंद्र (51), राजेंद्र भामी (32), अंशुमन वाघ (34), गोलू वाघ (23) और अमित वाघ (26) को दोहरी उम्रकैद की सजा सुनायी।

इन लोगों को 10 गवाहों के बयानों के आधार पर भारतीय दंड विधान की धारा 376 (बलात्कार) और अन्य संबद्ध धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया।

अभियोजन पक्ष की सरकारी वकील ज्योति तोमर ने बताया कि यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर बेटमा में दो ममेरी बहनों के साथ 10 फरवरी 2012 को 16 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़ित लड़कियों में से एक की उम्र 18 वर्ष है, जबकि दूसरी 17 साल की है।

उन्होंने बताया कि मामले के दो आरोपी नाबालिग हैं और इनके खिलाफ बाल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, June 15, 2013, 17:20

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