मप्र: मनमाना फीस नहीं ले पाएंगे निजी स्कूल

मप्र: मनमाना फीस नहीं ले पाएंगे निजी स्कूल

भोपाल : मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रोक लगेगी। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने शुल्क नियंत्रण और निर्धारण के लिए कानून का मसौदा तैयार किया है। विद्यालय प्रबंधन समिति और पालक शिक्षक संघ मिलकर शिक्षण शुल्क निर्धारित करेंगे।

यह जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों और त्रैमासिक बजट एवं लक्ष्यों की समीक्षा के दौरान गुरुवार को दी गई। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून के अन्तर्गत राज्य में शैक्षणिक अधोसंरचनाएं स्थापित करने के लिए छह हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार से इस धनराशि को तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन देने की योजना तैयार करने के लिए कहा। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य शिक्षा सेवा के गठन से निचले स्तर पर स्कूलों में पढ़ाई पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी सम्भव हो सकेगी।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रबंधन के लिए भी कानून तैयार कर लिया गया है। केंद्र सरकार की शिक्षक प्रशिक्षण रणनीति को कारगर मानते हुए आठ नए जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी गई है। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 23, 2012, 13:25

comments powered by Disqus