मप्र. में लिपिक के जब्त घर में खुलेगा स्कूल

मप्र. में लिपिक के जब्त घर में खुलेगा स्कूल

ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
इंदौर : मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में इंदौर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को दिए एक आदेश में कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में परिवहन विभाग के लिपिक रमन धूलधुये के घर पर स्कूल बनाया जाए। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट के न्यायाधीश अवनींद्र सिंह ने लिपिक की करीब सात करोड़ की सम्पत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। राज्य में मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के तहत सम्पत्ति जब्त करने का यह पहला निर्णय है।

ज्ञात हो कि आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले वर्ष 18 दिसम्बर को परिवहन विभाग के लिपिक रमन धूलधुये के पास आय से अधिक सम्पत्ति की सूचना पर छापा मारा था। इस छापे में धूलधुये के कब्जे से इंदौर जिले में फार्म हाउस, साढ़े पांच हेक्टेयर से अधिक भूमि, अलग-अलग स्थानों में आलीशान मकान, भूखण्ड, अनेक चार पहिया तथा दो पहिया वाहन, लगभग पौन किलोग्राम सोना और सवा चार किलोग्राम से अधिक चांदी के आभूषण बरामद हुए थे। उस समय इस सम्पत्ति की कीमत एक करोड़ 18 लाख रुपये आकी गई थी। वर्तमान समय में यह सम्पत्ति लगभग सात करोड़ रुपए की है।

याचिका में ईओडब्ल्यू़ द्वारा दिए गए दस्तावेजों से संतुष्ट होकर न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश अवनींद्र सिंह ने सम्पत्ति जब्त करने के साथ ही कलेक्टर इंदौर को उक्त सम्पत्ति लोकहित में उपयोग करने के आदेश दिए थे। याचिका दायर होने के बाद सात माह की अविध में यह फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार देर रात कहा भी था कि इस जब्त सम्पत्ति का उपयोग बच्चों के स्कूल खोलने में किया जाएगा।

First Published: Friday, November 2, 2012, 22:26

comments powered by Disqus