Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 12:51
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार से तेज रफ्तार वाहनों का पता लगाने और दुर्घटनाओं को टालने के लिए समूचे राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सभी ‘लैम्प पोस्ट’ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है।
यह सुझाव न्यायमूर्ति अजय खानविलकर की एक पीठ ने कल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। राजमार्गों पर दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को एक घंटे के अंदर मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की याचिका के जरिए मांग की गई है।
अदालत ने सुझाव दिया कि राजमार्गों पर मरम्मत कार्य का जिम्मा ठेकेदारों को देते वक्त निविदा में यह शर्त भी शामिल करना चाहिए कि वे लैम्प पोस्ट (बिजली के खम्भो) पर सीसीटीवी लगाएंगे। पीठ ने कहा कि ये सीसीटीवी कैमरे नियंत्रण कक्ष से जुड़े होंगे ताकि दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जा सके।
इस मामले में न्याय मित्र के रूप में पेश हुए अरमीन वंदरेवाला ने कहा कि मुंबई में करीब 51 फीसदी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि राजमार्गों पर अधिकतर हादसे वाहनों की तेज रफ्तार और उन पर अधिक सामान लदे होने के चलते होते हैं। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 28, 2013, 12:51