मानहानि केस: कोर्ट ने शीला का मेडिकल रिकार्ड मांगा

मानहानि केस: कोर्ट ने शीला का मेडिकल रिकार्ड मांगा

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मानहानि के एक मामले में निजी पेश से छूट पाने के संबंध में उनसे उनका मेडिकल रिकार्ड सौंपने को कहा है । दीक्षित ने शहर के पूर्व भाजपा प्रमुख विजेन्द्र गुप्ता के खिलाफ यह मामला दायर किया था।

न्यायाधीश ने उनके वकील महमूद प्राछा की इस बात पर नाखुशी जाहिर की जिसमें उन्होंने अदालत को बताया था कि दीक्षित उपचाराधीन हैं और इसलिए अदालत में हाजिर नहीं हो सकीं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नम्रता अग्रवाल ने दीक्षित के वकील से 27 अप्रैल तक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट मांगी । मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होनी है।

पेशी से केवल एक दिन की छूट संबंधी दीक्षित की याचिका पर अनुमति प्रदान करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि मामले पर पहले आज ही सुनवाई होनी थी क्योंकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह निजी तौर पर अदालत के समक्ष पेश होंगी।

दीक्षित दो दिन पहले शहर के एक अस्पताल में हेल्थ चेकअप के लिए गयी थीं । पांच महीने पहले उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी।

18 फरवरी को अदालत ने मुख्यमंत्री से शुक्रवार को पेश होने को कहा था । यह तारीख प्राछा द्वारा दीक्षित के चार , पांच या छह अप्रैल को हाजिर होने की बात कहे जाने पर तय की गयी थी।

मुख्यमंत्री ने 18 फरवरी को अपने वकील के जरिए पेशी से इस आधार पर छूट मांगी थी कि उस दिन वह राष्ट्रपति भवन में व्यस्त रहेंगी।

दीक्षित ने गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था और आरोप लगाया था कि भाजपा नेता ने उनके खिलाफ पिछले साल नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, April 5, 2013, 13:45

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