मानहानि मामला : भाजपा नेता के खिलाफ आदेश सुरक्षित

मानहानि मामला : भाजपा नेता के खिलाफ आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर आरोप तय करने का आदेश बुधवार को सुरक्षित रखा। मामले की सुनवाई के दौरान शीला दीक्षित भी मौजूद थीं।

महानगर दंडाधिकारी नमृता अग्रवाल ने आदेश एक जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। अब शीला दीक्षित की ओर से पेश वकील की दलील पर विचार के बाद तय होगा कि गुप्ता के के खिलाफ आरोप तय किया जाए या नहीं। बुधवार को 30 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान शीला अपने वकील महमूद प्राचा के बगल में खड़ी रहीं। इस मामले में गुप्ता को एक आरोपी के रूप में तलब किए जाने के बाद पिछले वर्ष 30 मई को मुख्यमंत्री ने अदालत में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराया था।

उधर, गुप्ता का कहना है कि शीला दीक्षित द्वारा दायर शिकायत में कही गई बातें पूरी तरह अफवाह पर आधारित हैं।
उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निचली अदालत को उन्हें सम्मन भेजने से रोकने की अपील की थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 15, 2013, 23:06

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