Last Updated: Wednesday, February 6, 2013, 00:03
मुंबई : वर्ष 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके की तहकीकात कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी :एनआईए: ने आज बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह हमले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। प्रज्ञा ठाकुर ने चिकित्सीय आधार पर जमानत की अपील की है।
साध्वी पिछले साल कैंसर से ग्रस्त हैं। उसने अपना इलाज कराने के लिए चिकित्सीय आधार पर जमानत मांगी है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले एनआईए और साध्वी से साथ मिलकर मसले का हल निकालने के लिए कहा था।
एनआईए ने साध्वी को मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराने की पेशकश की थी लेकिन साध्वी ने पुलिस की हिरासत में इलाज कराने से इंकार कर दिया और कहा कि वह पहले जमानत पर रिहा होना चाहती है। एनआईए की वकील रोहिणी सैलियन ने आज अदालत को बताया कि एजेंसी चिकित्सीय आधार पर और मामले में दम ना होने की वजह से साध्वी की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने अंतिम सुनवाई के लिए 13 फरवरी का दिन निर्धारित किया है। 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट के मामले में साध्वी मुख्यध आरोपियों में शामिल हैं। इस हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 अन्य घायल हुए थे। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 6, 2013, 00:03