मालेगांव ब्‍लास्‍ट:पांच साल बाद 7 आरोपी रिहा - Zee News हिंदी

मालेगांव ब्‍लास्‍ट:पांच साल बाद 7 आरोपी रिहा



मुंबई : वर्ष 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले के नौ आरोपियों में से सात को मामले में उनकी गिरफ्तारी के पांच साल बाद बुधवार को यहां जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि सलमान फारसी, शबीर अहमद, नूरुलहुदा दोहा, रईस अहमद, मोहम्मद जाहिद और फारुगुई अंसारी को एक निचली अदालत के आदेश पर यहां आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिया गया। एक अन्य आरोपी अबरार अहमद को बायकुला जेल से रिहा कर दिया गया।

 

मामले में दो अन्य आरोपियों आसिफ खान और मोहम्मद अली को भी जमानत दे दी गयी थी लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि वे 2006 के मुंबई ट्रेन सिलसिलेवार विस्फोटों में भी आरोपी हैं। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून :मकोका: अदालत ने पांच नवंबर को सभी नौ आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान की थी। मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रिहाई की उनकी अर्जी का विरोध नहीं किया था।

 

एनआईए ने दलील दी थी कि मालेगांव विस्फोट मामले में एक दक्षिणपंथी संगठन के कथित तौर पर शामिल होने के बारे में स्वामी असीमानंद (2007 के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए गए) के इकबालिया बयान के बाद उसने पूर्ववर्ती जांच एजेंसी महाराष्ट्र एटीएस और सीबीआई द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों की समीक्षा की और कुछ ताजा सबूत इकट्ठे किए।

 

एनआईए ने अदालत को बताया, ‘‘विचार-विमर्श के बाद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सभी नौ आरोपियों की जमानत अर्जी का विरोध नहीं करने का फैसला किया गया।’ मालेगांव में बड़ा कब्रिस्तान इलाके में हमीदिया मस्जिद के पास आठ सितंबर, 2006 को शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। इसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए।
मुंबई की आर्थर रोड जेल के बाहर बड़ी संख्या में आरोपियों के समर्थक और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। जैसे ही आरोपी शाम पौने छह बजे जेल से निकले समर्थकों ने उनकी तरफ हाथ हिलाया। इनमें से कई यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव से उनसे मिलने आए थे।

(एजेंसी)

First Published: Thursday, November 17, 2011, 10:32

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