‘मुआवजे की रकम पोत मालिकों के लिए मामूली’ - Zee News हिंदी

‘मुआवजे की रकम पोत मालिकों के लिए मामूली’

 

कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि इटली के टैंकर इनरिका लेक्सी के मैरिन जवानों द्वारा मारे गए दो मछुआरों के परिवारों की ओर से मांगी गई 3 करोड़ रुपये मुआवजे की राशि जहाज मालिकों के लिए मामूली राशि है। बहरहाल, पोत पर रोक को कल शाम पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

 

केरल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राम कुमार और न्यायमूर्ति के हरिलाल की पीठ ने अपनी मौखिक आदेश में कहा कि जेलेस्टिन और अजेश विंकी के रिश्तेदारों का मुआवजे का दावा जहाज के मालिकों के लिए छोटी राशि है। पोत वैध बीमा के दायरे में था। जब जहाज मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने अदालत को बैंक गारंटी की राशि को पर्याप्त बताने का प्रयास किया तब पीठ ने पूछा कि यह किस प्रकार से पर्याप्त राशि हो सकती है।

 

गौरतलब है कि जेलेस्टील की विधवा डोरम्मा ने एक करोड़ रूपये मुआवजे के तौर पर मांगे हैं जबकि बिंकी की बहनों ने दो करोड़ रूपये का मुआवजा मांगा है। अदालत ने इससे पहले जहाज के मालिकों से 25.25 लाख रुपये बैंक गारंटी देने का निर्देश दिया था। इस बीच सेंट एंटनी (जहाज जिस पर मछुआरे मारे गए) के मालिक फ्रेडी ने जहाज मालिकों से 75 लाख रुपये का मुआवजे के संबंध में अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

(एजेंसी)

First Published: Monday, February 27, 2012, 20:38

comments powered by Disqus