Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 19:07
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ अभियोजन की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है । एक व्यक्ति ने 2004 के लोकसभा चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए मुख्यमंत्री पर नकद राशि और उपहार बांटने का आरोप लगाया था ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा ने मदन लाल सूर्यवंशी की ओर से दाखिल समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया । सूर्यवंशी ने मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसने इस वर्ष मार्च में उनकी याचिका को खारिज कर दिया था ।
न्यायाधीश ने कहा, ‘यह अदालत पूरी तरह से संतुष्ट है कि समीक्षा याचिका दायर करने वाला मजिस्ट्रेट के आदेश को खारिज करने के कारणों के बारे में नहीं बता सका ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले में कोई बात अवैध या अनियमित नहीं है और इस बात की पुष्टि होती है । समीक्षा याचिका गौर किए जाने योग्य नहीं है ।’ (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 19:07