Last Updated: Tuesday, August 20, 2013, 10:22
लखनऊ : सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजाब की बिक्री के लिए शर्तें निर्धारित कर दी हैं। अब 18 वर्ष से कम उम्र के लोग तेजाब नहीं खरीद सकेंगे।
शर्तों का पालन न करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) आर. एम़ श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में तेजाब की बिक्री के लिए शासन द्वारा शर्तें निर्धारित की गई हैं। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लिया गया है। अब किसी भी विक्रेता द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तेजाब की बिक्री नहीं की जाएगी।
निर्देशों के अनुसार तेजाब विक्रेताओं द्वारा एक पंजिका रखी जाएगी, जिसमें क्रेता द्वारा खरीदे जा रहे तेजाब की मात्रा, क्रय का उद्देश्य, उसका नाम व पूरा पता अंकित किया जाएगा। साथ ही सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र (जिसमें उसका पूरा पता व फोटो अंकित हो) की प्रति भी संरक्षित की जाएगी।
श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था का अनुपालन न करने पर संबंधित उप जिलाधिकारी विक्रेता के सभी भंडार को जब्त कर सकेंगे एवं 50 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड भी लगा सकेंगे। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, अस्पतालों, शासकीय विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों, जिनके लिए तेजाब का भंडार रखना व प्रयोग करना आवश्यक है, उनके द्वारा एक ऐसी पंजिका रखी जाएगी जिसमें तेजाब की कुल मात्रा व किस काम में इस्तेमाल की गई मात्रा का विवरण अंकित किया जाएगा।
यह पंजिका संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक संस्थान को अपने भवन व कार्य-स्थल पर तेजाब को रखने तथा उसके सुरक्षित रख-रखाव हेतु किसी कार्मिक व अधिकारी को उत्तरदायी बनाना होगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, व पुलिस महानिदेशक को नई व्यवस्था के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, August 20, 2013, 10:22