Last Updated: Wednesday, November 16, 2011, 10:26
बेंगलूर : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को और राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को उनको और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी भूमि को अधिसूचना के दायरे से बाहर करने में कथित अनियमितता संबंधी दो शिकायतों के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति एच. बिल्लपा ने येदियुरप्पा और उनके दो पुत्रों बीवाई राघवेन्द्र एवं बीवाई विजयेन्द्र तथा दामाद आरएन सोहन कुमार की जमानत याचिका को मंजूरी प्रदान कर दी। इन लोगों ने लोकायुक्त की विशेष अदालत में उनके खिलाफ दायर दो निजी शिकायतों के सिलसिले में गिरफ्तारी की आशंका जताई थी।
अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये का मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा पेश करने को कहा। वकील सिराजिन बाशा ने शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने अपने परिवार के सदस्यों को फायदा पहुंचाने के लिए भूमि के गैर कानूनी रूप से अधिसूचना के दायरे से बाहर कर दिया।
येदियुरप्पा को इससे पूर्व सरकारी भूमि को कथित रूप से अधिसूचना के दायरे से बाहर करने के मामले में दर्ज कराई गई पांच में से दो शिकायतों में जमानत मिल गई थी।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 16, 2011, 17:24