येदियुरप्पा को मिली अग्रिम जमानत

येदियुरप्पा को मिली अग्रिम जमानत


बेंगलूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कथित तौर पर अवैध तरीके से भूमि को गैर.अधिसूचित किए जाने और हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटियों में अनियमितताएं से जुड़े कुछ मामलों में आज अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति वी जगन्नाथन ने उन्हें दो लाख रुपए के निजी बांड पेश करने को कहा। इसके साथ ही बिना अदालती आदेश के वह राज्य या देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने कहा कि भूमि को गैर अधिसूचित किए जाने के ऐसे ही मामलों में उन्हें अग्रिम जमानत मिली हुयी है और उनके जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

लोकायुक्त अदालत ने पांच जुलाई को येदियुरप्पा, कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत पर उन्हें सम्मन जारी करने का आदेश दिया था। लोकायुक्त अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख दो अगस्त तय की है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 26, 2012, 22:48

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