Last Updated: Wednesday, January 30, 2013, 16:37

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट पर बुधवार को रोक लगा दी। ठाकरे के खिलाफ बिहार के लोगों के खिलाफ कथित घृणास्पद टिप्पणी करने को लेकर दो मामले दायर हैं।
विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप से संबंधित मामले में निचली अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने रोक लगा दी। ठाकरे के खिलाफ दो वकीलों- बिहार से सुधीर कुमार ओझा और झारखण्ड से सुधीर कुमार ने मामले दायर कराए हैं।
वकीलों ने कहा है कि ठाकरे ने फरवरी 2008 में दिए गए एक भाषण में छठ पूजा का उपहास कर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया था। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 30, 2013, 16:37