Last Updated: Saturday, September 22, 2012, 23:26
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने यहां एक अदालत को बताया कि मुंबई में बिहार के रहने वालों को कथित रूप से घुसपैठिया कहने के मामले में उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुलिस ने महानगर मजिस्ट्रेट नीरज गौर से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में न तो टिप्पणियां की गई हैं और न ही इस खबर को छापने वाले अखबार यहां प्रकाशित हुए।
बिहार के रहने वालों पर कथित टिप्पणियों को लेकर ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने वाले जांच अधिकारी ने हालांकि कहा कि पुलिस इस मुद्दे पर अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। इसमें कहा गया कि सब्जी मंडी पुलिस थाना क्षेत्र में न तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यालय है और ना ही इस पुलिस थाना क्षेत्र में राज ठाकरे ने इस तरह का कोई बयान दिया।
अधिवक्ता प्रेम शंकर शर्मा की शिकायत पर एटीआर दायर की गई। शर्मा ने कहा कि ठाकरे की टिप्पणियां भडकाउ और राष्ट्रविरोधी हैं तथा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने कई अंग्रेजी और हिन्दी के अखबारों में ठाकरे की कथित टिप्पणियां पढने का दावा किया है लेकिन न तो इस खबर को छापने वाले अखबारों के कार्यालय और ना ही प्रिटिंग प्रेस इस पुलिस थाना क्ष़ेत्र में आती है।
पुलिस ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता को जिन अखबारों की खबरों को पढकर ठेस पहुंची, वे उत्तर प्रदेश के नोएडा और साहिबाबाद में छपे हैं। इसलिए जरूरी कार्रवाई के लिए इस शिकायत को गाजियाबाद के एसएसपी के पास भेजा गया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, September 22, 2012, 22:14